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DM, SP ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर की बैठक, दिए निर्देश ..

बिहार दूत न्यूज, खगड़िया।

जिलाधिकारी डॉ आलोक रंजन घोष एवं पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में इंटरमीडिएट वार्षिक(सैद्धांतिक) परीक्षा, 2023 के सफल संचालन एवं स्वच्छ,निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने हेतु सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं केन्द्राधीक्षकों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग आहूत की गयी।

विदित हो कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2023 दिनांक 01.02.23 से दिनांक 11.02.23 तक दो पालियों में होनी है, जिसमें प्रथम पाली 9:30 पूर्वाह्न से 12:45 अपराह्न एवं द्वितीय पाली 1:45 अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक निर्धारित है। खगड़िया अनुमंडल अंतर्गत 13 एवं गोगरी अनुमंडल अंतर्गत 6 अर्थात जिले में कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पुरुष एवं महिला परीक्षार्थी भाग लेंगे। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु 8 गश्ती दंडाधिकारी, 6 जोनल दंडाधिकारी एवं प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 2 स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को सुपर जोनल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। इनके अलावा 3 उड़नदस्ता दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किये जा रहे हैं।

जिलाधिकारी ने गोपनीय प्रश्न पत्रों के निकासी की व्यवस्था के संबंध में विशेष रूप से निर्देशित किया कि प्रथम पाली की परीक्षा के लिए पूर्वाह्न 8:00 बजे से 8:45 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा के लिए पूर्वाह्न ने 11:30 बजे से अपराहन 12:30 बजे की अवधि तक वज्रगृह से निर्दिष्ट परीक्षा केंद्र की दूरी एवं समय का आंकलन करते हुए प्रश्न पत्रों की निकासी की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए गोपनीय प्रश्न पत्रों के सीलबंद पैकेट 100/50/20/10 की संख्या में आपूरित किए जा रहे हैं और केंद्राधीक्षक यह स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लेंगे कि प्रश्न पत्र का कौन सा पैकेट किस कक्ष में खोला जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आपूरित प्रश्न पत्रों की बंडलिंग दो लेयर में की जा रही है। प्रथम लेयर में किसी एक विषय के सभी प्रश्न पत्र एक सीलबंद बॉक्स में बंद रहते हैं और दूसरे लेयर में उसके अंदर 100/50/ 20/10 के पैकेट में प्रश्न पत्र रहेंगे। प्रथम लेयर के सीलबंद बॉक्स को निर्धारित अवधि में केंद्राधीक्षक के कमरे में स्टैटिक दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक तथा 2 वरीय वीक्षकों की उपस्थिति में खोला जाएगा और पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इस बड़े सीलबंद बॉक्स में प्रश्न पत्रों के छोटे-छोटे पैकेट होंगे, जिन्हें परीक्षा कक्षों के अंदर वीक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में खोला जाएगा और तत्पश्चात विद्यार्थियों के बीच वितरित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।

 

पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों पर फ्रिस्किंग के लिए अलग से पुलिस पदाधिकारियों एवं बल को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया। महिला परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग महिला पुलिस बल द्वारा घेराबंदी के अंदर की जाएगी की जाएगी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के जरिए परीक्षार्थियों को परीक्षा के समय एवं अन्य निर्देशों के संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जाए एवं वीडियोग्राफी भी कराई जाए। परीक्षा में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी भी मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे।

जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित केंद्राधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पीने की पानी, बिजली,बेंच डेस्क, वीडियोग्राफी इत्यादि की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षार्थियों के लिए मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

 

केंद्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य के पास मोबाइल रखना वर्जित होगा। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ के 10 मिनट पूर्व पहुंच जाएंगे, विलंब होने पर प्रवेश की अनुमति नही दी जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की बेहतर फ्रिस्किंग सुनिश्चित कराई जाए। सभी परीक्षा केंद्रों पर महिला छात्राओं के लिए फ्रिस्किंग की अलग व्यवस्था की जाए।

 

साथ ही यदि कोई परीक्षार्थी चोरी करते हुए अथवा कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ पकड़ा गया, तो उनके विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम,1981 के अंतर्गत नियमानुसार अनुकूल करवाई किया जाए। यदि कोई छात्र/ छात्रा/ अभिभावक/ वीक्षक/ शिक्षक/ प्राध्यापक या कोई भी व्यक्ति स्वच्छ एवं कदाचार रहित वातावरण में परीक्षा संचालन में व्यवधान करते पाए जाएं अथवा किसी तरह के कदाचार में लिप्त हों, तो गश्ती दंडाधिकारी वैसे व्यक्तियों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई कर तत्संबंधी प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल पाया जाता है, तो संबंधित वीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गश्ती दल के प्रभारी अधिकारी परीक्षा समाप्ति के पश्चात संबद्ध परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न होने तथा की गई कार्रवाई तथा परीक्षार्थियों के निष्कासन, बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम -1981 के अंतर्गत की गई गिरफ्तारी के संबंध में प्रतिवेदन संध्या 6:00 तक जिला गोपनीय शाखा एवं अनुमंडल अधिकारी को समर्पित करेंगे।

 

परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा परीक्षा अवधि में दंड प्रावधान संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गश्ती दंडाधिकारी तथा सभी संबंधित थानाध्यक्ष अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर लगातार भ्रमणशील रहेंगे। सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा का संचालन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दिशा निर्देशानुसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

परीक्षा के पूर्व एवं समाप्ति के उपरांत परीक्षार्थियों को जाम इत्यादि से परेशानी ना हो, इसके लिए सभी चौक-चौराहे पर पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित की जाए।

 

शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि परीक्षा केंद्रों पर वीक्षकों की नियुक्ति निर्धारित मापदंड के अनुरूप रेंडमाइजेशन के आधार पर करें। प्रत्येक 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक प्रतिनियुक्त किया जाए, परंतु प्रत्येक परीक्षा कक्ष में न्यूनतम 2 वीक्षक रहेंगे। उन्हें निर्देश दिया गया कि वे जिले के सभी केंद्राधीक्षकों के साथ एक बैठक कर उन्हें परीक्षा संचालन के संबंध में निर्गत निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित करेंगे। परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी एवं वीक्षक मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएंगे और इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक कराया जाएगा।

 

कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। प्रत्येक 500 परीक्षार्थियों पर 2 सीसीटीवी कैमरा एवं इससे अधिक परीक्षार्थियों वाले केंद्र पर 3 सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना है। साथ ही प्रति 500 परीक्षार्थियों पर एक वीडियोग्राफर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

परीक्षा को स्वच्छ ,निष्पक्ष एवं कदाचार रहित वातावरण में संचालन कराने के उद्देश्य से आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला एवं अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करते हुए निरंतर मॉनिटरिंग किया जाएगा। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06244-222384 है, जो जिला आपदा प्रबंधन केंद्र में कार्यरत रहेगा। खगड़िया अनुमंडल कार्यालय में दूरभाष संख्या 06244-222009 एवं गोगरी अनुमंडल कार्यालय में दूरभाष संख्या 06245-221381 के साथ नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष में प्राथमिक उपचार से संबंधित दवाओं के साथ चिकित्सक, पैरामेडिकल कर्मी सहित एंबुलेंस एवं अग्निशामक वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है।

 

यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी स्थिति में यदि किसी परीक्षा केंद्र पर मोबाइल/अन्य कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए चोरी करते पकड़ा गया एवं इससे जिले की बदनामी होती है, तो उस केंद्र पर प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों, केंद्राधीक्षक एवं कर्मी के विरुद्ध आवश्यक करवाई की जाएगी। उनके द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि महिला परीक्षा केंद्रों पर यथासंभव महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

 

अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे।

 

संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।

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