संजय भारती , समस्तीपुर।
समस्तीपुर जिला के उजियारपुर थाना कांड संख्या 07/2018 टीआर नम्बर 79/2022 के आरोपी मोहम्मद सोनू को समस्तीपुर अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह स्पेशल जज पोस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास के साथ – साथ 5000 रुपया आर्थिक दंड के रूप में जमा करने की सज़ा सुनाई गई ।
पीड़िता के अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा ने कहा की आज जाकर पीड़िता और उसके परिवार को उचित न्याय मिला है । श्री मनोज शर्मा ने यह भी कहा की यह फैसला लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएगा और इस तरह के अपराध को रोकने में सहायता करेगा । मोहम्मद सोनू को 376 भा.द. वी एवम पोक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत दोषी करार दिया गया वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ठाकुर विक्रम सिंह ने न्यायालय से दोषी करार अभियुक्त को कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाई लेकिन उनकी यह कोशिश असफल रही ।